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हाईकोर्ट ने 6 मई को होने वाले नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट (नीट) से पहले गुरुवार को सिख समुदाय के छात्रों को राहत दी। कोर्ट ने धार्मिक मान्यता के आधार पर कपड़े पहनने की इजाजत देते हुए कहा कि सिख छात्र कड़ा और कृपाण के साथ परीक्षा दे सकते हैं। बशर्ते उन्हें रिपोर्टिंग समय के 1 घंटे पहले परीक्षा केंद्रों पर पहुंचना होगा। पिछले साल परीक्षा में बुर्का, ताबीज, ब्रेसलेट के साथ ही कृपाण पर भी रोक लगाई गई थी। कुछ सेंटरों पर फुल स्लीप कपड़े भी काटे गए थे। बता दें कि देशभर के मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में नीट के जरिए ही छात्रों को प्रवेश दिया जाता है। हर साल इसे सीबीएसई कराता है।


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